जांजगीर-चांपा में अवैध अप्रवासियों पर पुलिस की सख्ती, किरायेदारों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य - vedantsamachar.in

जांजगीर-चांपा में अवैध अप्रवासियों पर पुलिस की सख्ती, किरायेदारों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

जांजगीर-चांपा,20 जुलाई (वेदांत समाचार)। जिले में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए जांजगीर-चांपा पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में नागरिकों, मकान मालिकों तथा संस्थानों से पुलिस सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) कराने की अपील की।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी पुलिस के पास होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे लोगों, संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखना है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।

उन्होंने मकान मालिकों से कहा कि किरायेदार रखने से पहले उसका अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराएं तथा उसका आधार कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करें। साथ ही ठेकेदारों, राइस मिलों, फैक्ट्रियों और अन्य संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी नए कर्मचारी को कार्य पर रखने से पहले उसका पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं।

होटल, लॉज और धर्मशाला संचालकों को प्रत्येक आगंतुक का पहचान पत्र लेकर रजिस्टर में प्रविष्टि करने तथा कोई व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल निकटतम थाना पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संस्थानों से आगंतुक एवं कर्मचारी रजिस्टर का नियमित संधारण करने और सीसीटीवी कैमरों को हमेशा चालू रखने को भी कहा गया है।

पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति अथवा संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9479193199, टोल-फ्री नंबर 1800-233-1905 अथवा आपातकालीन सेवा 112 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

उन्होंने बताया कि अप्रवासियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस के शासकीय वाहनों पर भी टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ताकि आमजन आसानी से सूचना दे सकें। साथ ही चेतावनी दी कि किरायेदारों की जानकारी छिपाने या पुलिस सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित मकान मालिकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 224 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रेसवार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप, डीएसपी (अजाक) सतरूपा तारम तथा सीएसपी जांजगीर योगिताबाली खापर्डे भी उपस्थित रहीं।