छत्तीसगढ़ में नकली पनीर और भ्रामक डेयरी उत्पादों पर सख्ती, राज्य सरकार ने लगाया प्रतिबंध... - vedantsamachar.in

छत्तीसगढ़ में नकली पनीर और भ्रामक डेयरी उत्पादों पर सख्ती, राज्य सरकार ने लगाया प्रतिबंध…

नवा रायपुर,01 अगस्त (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नकली पनीर (Fake Paneer) और भ्रामक डेयरी एनालॉग उत्पादों की बिक्री, भंडारण, परिवहन, वितरण और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में 31 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। यह आदेश पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत यह फैसला लिया गया है।

विभाग ने विभिन्न जिलों में किए गए निरीक्षण, नमूना जांच, उपभोक्ताओं की शिकायतों और बाजार में उपलब्ध उत्पादों की समीक्षा के आधार पर पाया कि कुछ निर्माता और विक्रेता ऐसे उत्पाद बेच रहे हैं जो देखने में पनीर जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे डेयरी उत्पाद नहीं हैं। इन उत्पादों की पैकेजिंग और प्रस्तुति ऐसी होती है कि उपभोक्ता आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध विशेष रूप से उन उत्पादों पर लागू होगा जो वास्तविक डेयरी उत्पाद नहीं हैं, जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है, या जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग और बिक्री का तरीका उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है।

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानक के अनुरूप प्रोसेस्ड चीज़, प्रोसेस्ड पनीर और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे वैध एवं FSSAI मानकों का पालन करने वाले उत्पाद इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। राजपत्र के अनुसार, यह अधिसूचना एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। यदि इस अवधि के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) या संबंधित नियामक संस्था द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं या प्रतिबंध हटाया जाता है, तो उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य के सभी अधिकृत अधिकारियों और खाद्य कारोबार संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिलावटी और भ्रामक खाद्य उत्पादों से बचाना तथा बाजार में केवल सुरक्षित और मानक गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।