विधायिका में महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लागू - vedantsamachar.in

विधायिका में महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लागू

नई दिल्ली,17 अप्रैल । सरकार ने लोकसभा और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के संवैधानिक प्रावधान को 16 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया है।

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने इस संबंध में 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा एक की उपधारा दो के प्रावधानों को भारत के राजपत्र में गुरुवार को अधिसूचित कर दिया है। इस उपबंध के अनुसार, महिला आरक्षण का प्रावधान इसकी अधिसूचना की तिथि से ही प्रभावी हो गया है।

केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जबकि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन) में संशोधन के साथ-साथ लोकसभा सीटों के परिसीमन और विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में महिला आरक्षण को लागू करने से संबंधित कुछ प्रावधान वाले विधेयकों पर चर्चा हो रही है।