नई दिल्ली ,28जुलाई। को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए लाइसेंस रद्द निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने गिरिकुमार नायर को ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है, जो 8 जुलाई से बोर्ड की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से Paytm Payments Bank पर की गई नियामकीय कार्रवाई के बाद सामने आया है। बैंकिंग सेवाओं से जुड़े संचालन और आगे की प्रक्रिया को लेकर अब लिक्विडेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।ग्राहकों और खाताधारकों को सलाह दी गई है कि वे RBI और संबंधित आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें।

