महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील

कोरबा, 10 अप्रैल (वेदांत समाचार)। राज्य शासन के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने योजना का लाभ प्राप्त कर रही सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें, अन्यथा उन्हें भविष्य में मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

जिला प्रशासन के अनुसार ई-केवाईसी की प्रक्रिया 30 जून 2026 तक विभिन्न शिविरों के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके बाद जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हो पाएगा, उनके लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक संबंधित परियोजना कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से हितग्राहियों की पहचान और विवरण का सत्यापन किया जाएगा, जिससे योजना का लाभ केवल पात्र और वास्तविक लाभार्थियों तक पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि में ई-केवाईसी नहीं कराने पर हितग्राहियों के भुगतान को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है या योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसलिए सभी लाभार्थियों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

हितग्राहियों को अपने नजदीकी सीएससी, लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-केवाईसी कराना होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। यदि कोई व्यक्ति ई-केवाईसी के नाम पर पैसे मांगता है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील भी की गई है।

जिला प्रशासन ने सभी हितग्राहियों से आग्रह किया है कि वे समय पर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर अपने विवरण को अद्यतन रखें, ताकि महतारी वंदन योजना का लाभ बिना किसी बाधा के निरंतर प्राप्त होता रहे।