जांजगीर-चांपा, 22 जून (वेदांत समाचार)। शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 मार्च 2026 को एक महिला ने सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को बरामद कर उसका बयान दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी (25) उसे अपने साथ ले गया था। आरोपी ने शादी करने का झांसा दिया और उत्तर प्रदेश में अपने पास रखकर डरा-धमकाकर उसका शारीरिक शोषण किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप तथा सीएसपी योगिता बाली खापर्डे के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित कर उत्तर प्रदेश रवाना की गई। पुलिस टीम ने खलीलाबाद क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने तथा उसका शारीरिक शोषण करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 87 एवं 64(1) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, उप निरीक्षक बेलसज्जर लकड़ा, आरक्षक शंकर राजपूत एवं हजारी मेरसा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

