रायगढ़ में देह व्यापार के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, महिला दलाल समेत तीन गिरफ्तार, किराये के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट - vedantsamachar.in

रायगढ़ में देह व्यापार के बड़े रैकेट का भंडाफोड़, महिला दलाल समेत तीन गिरफ्तार, किराये के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट

रायगढ़, 12 जून 2026 (वेदांत समाचार)। रायगढ़ पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना चक्रधरनगर क्षेत्र के छोटे अतरमुड़ा स्थित एक किराये के मकान में संचालित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने योजनाबद्ध छापेमारी के दौरान महिला दलाल सहित दो ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री और नकद राशि भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटे अतरमुड़ा के साईं मंगलम रोड स्थित एक किराये के मकान में अवैध रूप से देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना में बताया गया था कि गुंजन चौहान नामक महिला आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से युवतियों को इस अवैध धंधे में शामिल कर रही है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा और डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना चक्रधरनगर और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस ने पहले सूचना का सत्यापन करने के लिए एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर मकान में भेजा। निर्धारित संकेत मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल मकान पर दबिश दी।

छापेमारी के दौरान मकान के बाहर मौजूद महिला ने अपनी पहचान गुंजन चौहान के रूप में बताई। पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो एक कमरे में एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पूछताछ में पुरुष की पहचान नेहरू चौहान के रूप में हुई। वहीं दूसरे कमरे में दो महिलाओं के साथ एक अन्य व्यक्ति मीर रविउल पाया गया। कार्रवाई के दौरान कुल तीन युवतियों को मौके से बरामद किया गया।

महिलाओं की गरिमा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों द्वारा कमरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। साथ ही महिला दलाल के कब्जे से पाइंटर द्वारा दिए गए 2,500 रुपये नकद भी जब्त किए गए। पूछताछ में गुंजन चौहान ने किराये का मकान लेकर देह व्यापार संचालित करने की बात स्वीकार कर ली।

पुलिस ने इस मामले में गुंजन चौहान, नेहरू चौहान और मीर रविउल के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 300/2026 के तहत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है, जबकि मामले की विस्तृत विवेचना जारी है।

इस कार्रवाई में साइबर थाना प्रभारी टीआई विजय चेलक, एएसआई भागीरथी चौधरी, ज्योत्सना शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक जेनिपा पन्ना, रेणु सिंह सहित साइबर सेल और थाना चक्रधरनगर के कई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं के शोषण और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे संगठित अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।