रायपुर में देर रात तेज आवाज में साउंड बजाने पर कार्रवाई, साउंड सिस्टम संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज – vedantsamachar.in

रायपुर में देर रात तेज आवाज में साउंड बजाने पर कार्रवाई, साउंड सिस्टम संचालक पर कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज

  • तेलीबांधा पुलिस ने जोरा क्षेत्र में दबिश देकर 3 एम्पलीफायर और 2 साउंड बॉक्स किए जब्त, आरोपी के खिलाफ न्यायालय में पेश होगा इस्तगाशा

रायपुर, 10 मई (वेदांत समाचार)। रायपुर के जोरा क्षेत्र में देर रात तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर शांति भंग करने वाले संचालक के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साउंड सिस्टम जब्त करते हुए संचालक के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 मई 2026 की रात करीब 12:45 बजे शिव मंदिर के पास जोरा स्थित सार्वजनिक स्थान पर पवन एसआरएस साउंड सिस्टम का संचालन कर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जा रहा था। तेज आवाज के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी और यह माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्वनि प्रदूषण संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

सूचना मिलने पर तेलीबांधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर कार्रवाई की। इस दौरान मौके से 3 नग एम्पलीफायर और 2 नग साउंड बॉक्स जब्त किए गए।

पुलिस ने मामले में युवराज यादव (20 वर्ष) पिता कांता यादव, निवासी बजरंग चौक के पास, लाभांडी को आरोपी बनाया है। जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद भी तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था, जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 का उल्लंघन है।

तेलीबांधा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इस्तगाशा क्रमांक 03/26 तैयार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि रात्रि में तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम बजाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील की गई है कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करें और सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।