जेल से रिहा हुईं अधिवक्ता-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, NIA कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत…

09 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। भीमा-कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) में पिछले तीन साल से जेल में बंद वकील और कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज (Sudha Bharadwaj) को गुरुवार को भायखला जेल (Byculla Jail) से रिहा कर दिया गया है. भारद्वाज को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में बंबई हाईकोर्ट  से तकनीकी खामी के आधार पर डिफॉल्ट (स्वत:) जमानत मिली है. स्पेशल एनआईए कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि सुधा भारद्वाज को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जेल से रिहा किया जाएगा.

इतना ही नहीं, कोर्ट ने उनपर सख्त जमानत शर्तें भी लगाई हैं. जिनमें बिना इजाजत के मुंबई से बाहर न जाना और पासपोर्ट जमा कराना शामिल है. इसके अलावा, स्पेशल कोर्ट ने भारद्वाज को उस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल न होने की सख्त हिदायत भी दी है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) और गैर-कानूनी गतिविधि निवारण कानून (UAPA) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

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