नई दिल्ली। Supreme Court of India ने कांग्रेस नेता Pawan Khera को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन केस नंबर 04/2026 में यदि उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए।
यह आदेश जस्टिस J.K. Maheshwari और जस्टिस A.S. Chandurkar की पीठ ने सुनाया। 30 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, उससे आसानी से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं, लेकिन इसके आधार पर किसी की आजादी को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
कोर्ट ने पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। उन्हें पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होना होगा। साथ ही उन्हें किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पवन खेड़ा बिना सक्षम अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकता है।
इस फैसले को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, जहां अदालत ने साफ किया कि जांच प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन बिना पर्याप्त आधार के किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता।
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