कोरबा, 1 अगस्त। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केसरी के निर्देश तथा नोडल अधिकारी डॉ. कुमार पुष्पेंश एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक पदमाकर शिंदे के मार्गदर्शन में शुक्रवार, 31 जुलाई को परिवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम-2003 के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान औषधि निरीक्षक वीरेंद्र कुमार भगत, जिला सलाहकार (एनटीसीपी) डॉ. मानसी जायसवाल तथा सोशल वर्कर (एनटीसीपी) संतोष केवट की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया, दादर खुर्द, नकटीखार क्षेत्र तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 4 के उल्लंघन पर 12 चालान तथा धारा 6(ब) के तहत 4 चालान काटे गए। इसके अलावा तीन दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए समझाइश दी गई। टीम ने सभी संबंधित दुकानों में धारा 6(अ) के तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री संबंधी अनिवार्य चेतावनी वाले पोस्टर भी चस्पा किए।
स्वास्थ्य विभाग ने आमजन एवं दुकानदारों से अपील की है कि तंबाकू नियंत्रण संबंधी सभी प्रावधानों का पालन करें और विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से बचें, ताकि युवाओं को तंबाकू की लत से सुरक्षित रखा जा सके।


