अवैध वसूली मामले में दो इंजीनियर की पेंशन से आजीवन कटौती का दिया आदेश – vedantsamachar.in

अवैध वसूली मामले में दो इंजीनियर की पेंशन से आजीवन कटौती का दिया आदेश

लखनऊ, 30 अप्रैल 2026।
विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। आवास विकास परिषद में कार्यरत रहे आगरा के अधीक्षण अभियंता व लखनऊ के अधिशासी अभियंता की पेंशन से अब जीवनभर कटौती होगी।निदेशक मंडल ने परिषद के 17 अन्य अफसरों की भी जांच करने का आदेश दिया है। परिषद सचिव डॉ. नीरज शुक्ल ने बताया, आगरा जिले में अवस्थापना निधि के तहत सडक़ों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ था। आवास विकास परिषद ने आठ करोड़ रुपये धनराशि का टेंडर आमंत्रित किया था।सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता बीएस गुप्ता ने ठेकेदारों से टेंडरों के एवज में 18 प्रतिशत की दर से एक करोड़ 25 लाख रुपये की धनराशि अवैध तरीके से लिया। परिषद को वित्तीय नुकसान होने के साथ ही सिविल सर्विस रेगुलेशंस 351-ए के तहत 2017 में रिटायर होने वाले गुप्ता पर विभागीय कार्रवाई भी हुई थी। अब उनकी पेंशन से पांच प्रतिशत धनराशि की जीवनभर कटौती करने का आदेश दिया गया है। इसी तरह लखनऊ की इंदिरा नगर योजना में 911 वर्गमीटर के व्यावसायिक भूखंड संख्या 7/5 की ई-नीलामी हुई थी। उसकी धनराशि जमा न होने पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता गौतम कुमार ने भूमि पर कब्जा नहीं किया।केवल अनावश्यक पत्राचार करते रहे। 10 करोड़ रुपये के भूखंड का प्रकरण हाई कोर्ट में पहुंच गया। 2024 में रिटायर होने वाले गौतम कुमार के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई हुई थी, अब निदेशक मंडल ने उनकी पेंशन से 10 प्रतिशत धनराशि की आजीवन कटौती करने का आदेश दिया है। परिषद सचिव ने बताया, निदेशक मंडल ने आवास विकास परिषद के 17 अन्य अफसरों की भी जांच का आदेश दिया है।