Open Shambhu Border: एक हफ्ते में खोला जाए शंभू बॉर्डर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली I पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार को पंजाब के साथ शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया, जहां किसानों का एक समूह फरवरी से डेरा डाले हुए है, जब उनके दिल्ली चलो मार्च को रोक दिया गया था. हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि हरियाणा सरकार ने सड़क पर जो बेरीकेड लगाए गए हैं उसे तुरंत हटाए जाएं. कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को भी खोलने का आदेश दिया है. बता दें कि शंभु बॉर्डर को किसान आंदोलन के मद्देनजर बीते कई महीनों से बंद किया गया है.

दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर लगे इन बेरिकेडिंग को हटाने के लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की कई गई. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. याचिका में बताया गया था कि आंदोलन के कारण पांच महीने से नैशनल हाइवे 44 बंद पड़ा है. इससे कई दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी के कगार पर आ गए हैं. याचिका में मांग की गई है कि शंभू बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से खोलने के आदेश दिए जाएं. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं.