KORBA:नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

कोरबा, 17 अप्रैल 2026। नाबालिग किशोरी को मिलने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी हिमांशु प्रजापति (24 वर्ष) निवासी महमाया रोड, पाली, जिला कोरबा ने पीड़िता को फोन कर मिलने के लिए बुलाया था। मिलने के बाद वह उसे अपने साथी रिंकू दास बैरागी (27 वर्ष) निवासी टावर मोहल्ला, पाली के घर ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। इस दौरान पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई।

घटना के बाद पीड़िता द्वारा थाना पाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई एफटीएससी (पॉक्सो) न्यायालय में हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शोभन राम देवांगन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।