रायपुर में लंबित ई-चालान पर राहत का मौका, लोक अदालत में होगा निराकरण

रायपुर, 17 अप्रैल 2026। यातायात कमिश्नरेट रायपुर ने लंबित ई-चालान वाले वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देने की पहल की है। ऐसे सभी ई-चालान, जिनका अब तक भुगतान नहीं किया गया है और जो न्यायालय में लंबित हैं, उनका निराकरण मई माह में आयोजित होने वाली लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामियों को 5 मई 2026 तक अपने नजदीकी यातायात थाना में जाकर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

यातायात पुलिस के अनुसार, यह अवसर उन वाहन मालिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके ई-चालान 31 दिसंबर 2025 के पहले के हैं। ऐसे प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जाएगा, जहां वाहन स्वामी फाइन जमा कर अपने मामलों का आसानी से निपटारा कर सकते हैं। यदि निर्धारित समय तक निराकरण नहीं कराया गया, तो आगे चलकर न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, जिससे असुविधा बढ़ेगी और वाहन संबंधी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोक अदालत के बाद भी यदि प्रकरण लंबित रहते हैं, तो संबंधित वाहनों को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर समय रहते अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण करा लें।

यातायात विभाग द्वारा बताया गया है कि जिन वाहन स्वामियों के ई-चालान लंबित हैं, उन्हें मोबाइल कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप पर नोटिस की प्रति भी भेजी जाएगी, ताकि वे समय पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

रजिस्ट्रेशन के लिए शहर के नौ प्रमुख यातायात थानों को चिन्हित किया गया है, जहां जाकर वाहन स्वामी अपने प्रकरण को लोक अदालत में प्रस्तुत कराने हेतु पंजीयन करा सकते हैं। इनमें तेलीबांधा, भाठागांव बस स्टैंड, शारदा चौक, फाफाडीह, भनपुरी, टाटीबंध, पंडरी, पचपेड़ीनाका और कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय शामिल हैं।

यातायात पुलिस ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 5 मई तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराकर अपने लंबित ई-चालान का निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके।