कुसमुण्डा हत्याकांड : 4 वर्ष बाद मिला न्याय, हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा, 20 मार्च I कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र अन्तर्गत प्रेम नगर में बीते वर्ष 2019 को 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात हुए जघन्य हत्याकांड में कटघोरा न्यायालय द्वारा आज मंगलवार को आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं। आपको बता दें उस वक्त दुर्गा पूजा के दौरान उपजे मामूली विवाद ने एक जघन्य हत्याकांड का रूप ले लिया था, जिसमें प्रेम नगर कपाट मुड़ा स्थित एसब्रिक संचालक अरविंद सिंह के साले सुनील सिंह एवं उनके एक साथी भानु कुर्रे पर करीब दर्जन भर युवकों ने लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया था। पूरे मामले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

इस घटना के बाद सुनील सिंह की मौत हो गई थी, वहीं भानु खूंटे गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने पूरे मामले पर करीब 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा और सहायक उप निरीक्षक संत राम सिन्हा द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने पूरे मामले की बारीकी से जांच करते हुए घटना के संपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा कर आरोपियों के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। इस मामले में कटघोरा न्यायालय ने मंगलवार को 7आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सजा पाने वाले में प्रमुख रूप से राकेश साहू, राजेश साहू, निकेश दास, प्रदीप सारथी, आकाश दास, इंद्र कुमार यादव और दिव्यांशु मिश्रा सहित कुल 7 लोग शामिल हैं, इनमें से दिव्यांशु मिश्रा जमानत मिलने के बाद से फरार है। इसके अलावा कल,20 मार्च को 2 और आरोपियों पर फैसला आएगा। परिजनों का कहना है की “हम दीगर राज्य से व्यापार व्यवसाय करने यहां आए हैं, हमें यहां न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था, न्याय में थोड़ी देर लगी पर हमें संतोष है। अपने को खोने का दर्द ताउम्र रहेगा परंतु जो जिम्मेदार है उन्हे सजा मिली इस बात की खुशी है”। आपको पुनः बता दें मामूली विवाद और नशे की लत ने कई हंसते परिवार को आज उदासी के कुवे में धकेल दिया है। ऐसे घटनाक्रमों से समाज को सीख लेनी चाहिए। ताकि इस तरह की घटनाओं को पुनरावित्ति ना हो।