रायगढ़, 07 अगस्त (वेदांत समाचार)। पेट्रोल पंप पर फर्जी ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी करने वाले एक शातिर युवक को जूटमिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के बाद क्यूआर कोड से भुगतान करने का झांसा देता था और मोबाइल में फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट दिखाकर मौके से फरार हो जाता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और वाहन की पहचान के आधार पर आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन में की गई।
जूटमिल थाना पुलिस के अनुसार दर्रामुड़ा स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के संचालक अमित कुमार गुप्ता ने 31 जुलाई 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पिछले दो महीनों में एक युवक मारुति सुजुकी बलेनो कार से दो बार पेट्रोल पंप पहुंचा और फर्जी भुगतान कर ठगी की।
पहली घटना 7 जून 2026 की रात करीब 10:24 बजे हुई, जब आरोपी ने 2,500 रुपये का पेट्रोल भरवाया। इसके बाद 25 जुलाई 2026 की रात करीब 12:09 बजे उसने दोबारा पेट्रोल भरवाकर 3,600 रुपये की ठगी की। दोनों बार आरोपी ने क्यूआर कोड से भुगतान करने की बात कही और मोबाइल में फर्जी ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर कर्मचारियों को भरोसे में लेकर वहां से फरार हो गया। इस तरह पेट्रोल पंप को कुल 6,100 रुपये का नुकसान हुआ।
शिकायत के बाद जूटमिल थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान झलमला टोल प्लाजा सहित कई स्थानों के कैमरों की मदद ली गई। कर्मचारियों ने वाहन की विशेष पहचान बताई, जिसके आधार पर पुलिस ने संदिग्ध कार को ट्रेस किया।
पुलिस के अनुसार कार की नंबर प्लेट काली पट्टी से ढकी हुई थी। इसके अलावा वाहन के बाईं ओर काले रंग का मिरर कवर, दाईं ओर सफेद और काले रंग का मिरर कवर तथा डिक्की के पास प्लास्टिक मरम्मत का निशान था। इन पहचान चिन्हों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची।
पूछताछ में आरोपी 19 वर्षीय मयंक शर्मा निवासी बावलीकुआं, रायगढ़ ने दोनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल सफेद रंग की मारुति सुजुकी बलेनो कार और उससे संबंधित दस्तावेज जब्त किए। जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद मामले में बीएनएस की धारा 318(4) भी जोड़ी गई।
पुलिस ने 6 अगस्त 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। रायगढ़ पुलिस ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करते समय केवल स्क्रीनशॉट पर भरोसा न करें, बल्कि बैंक खाते में राशि प्राप्त होने की पुष्टि के बाद ही भुगतान पूर्ण मानें।

