हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार डीईओ प्रभार आदेश किया निरस्त, वरिष्ठता की अनदेखी पर जताई नाराजगी... - vedantsamachar.in

हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार डीईओ प्रभार आदेश किया निरस्त, वरिष्ठता की अनदेखी पर जताई नाराजगी…

बलौदाबाजार, 18 जुलाई (वेदांत समाचार) । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) का प्रभार संदीप शर्मा को सौंपे जाने संबंधी राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि प्रभार सौंपने में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, जो शासन के निर्धारित नियमों और परिपत्रों के विपरीत है।यह मामला लवन स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य हरिशंकर जोशी की याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि वे संदीप शर्मा से वरिष्ठ होने के बावजूद 10 जून 2026 के आदेश के माध्यम से संदीप शर्मा को डीईओ का प्रभार दे दिया गया।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभू दत्ता गुरु की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने पाया कि हरिशंकर जोशी वर्ष 2016 से प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं, जबकि संदीप शर्मा को वर्ष 2025 में प्राचार्य पद पर पदोन्नति मिली थी। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी को नजरअंदाज कर कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार देना उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।हाईकोर्ट ने 10 जून 2026 के आदेश को निरस्त करते हुए राज्य शासन को नियमों के अनुसार उपयुक्त अधिकारी को डीईओ का प्रभार सौंपने के लिए नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता दी है।न्यायालय के इस फैसले को प्रशासनिक नियुक्तियों में वरिष्ठता के पालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।