कोरबा, 16 जुलाई (वेदांत समाचार)। राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है। अब नया राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने तथा अपात्र या अलग हुए सदस्य का नाम हटाने जैसी सभी प्रमुख सेवाएं सेवा सेतु पोर्टल और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से काफी राहत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2012 के तहत लागू की गई इस नई व्यवस्था के अंतर्गत जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और लोक सेवा केंद्रों को इन सेवाओं के लिए अधिकृत किया गया है। अब नागरिक अपने क्षेत्र के स्थानीय निकायों के साथ-साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या लोक सेवा केंद्र पर जाकर भी राशन कार्ड संबंधी आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे।
नई व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए जिला प्रशासन के ई-गवर्नेंस विभाग की ओर से 13 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी लोक सेवा केंद्र संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ई-गवर्नेंस की तकनीकी टीम ने सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों के पंजीयन और निराकरण की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से समझाई।
इस दौरान जिला खाद्य विभाग के अधिकारियों ने राशन कार्ड बनाने और संशोधन से जुड़े पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, निर्धारित सेवा शुल्क तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 एवं राशन कार्ड नियम, 2012 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में शामिल संचालकों की शंकाओं का समाधान भी अधिकारियों द्वारा किया गया, ताकि नागरिकों को सेवाएं समय पर और बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराई जा सकें।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि राशन कार्ड संबंधी किसी भी सेवा के लिए आवेदन करते समय केवल शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का ही भुगतान करें। यदि कोई अतिरिक्त राशि की मांग करता है तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करें। प्रशासन का कहना है कि नई ऑनलाइन व्यवस्था से राशन कार्ड से जुड़े कार्य अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक होंगे तथा लोगों को घर के नजदीक ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

