बिलासपुर हाईकोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में बीएड को बनाया अनिवार्य योग्यता

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कृषि शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य

बिलासपुर,23 फरवरी 2025। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में कृषि शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब कृषि शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होगी, और इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकेगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छूट के प्रावधान को असंवैधानिक और अधिकारहीन करार दिया है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार ही पूरा किया जाए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की छूट शैक्षिक मानकों को कमजोर करती है। अप्रशिक्षित व्यक्तियों को पढ़ाने की अनुमति मिलने पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

कोर्ट के इस फैसले से अब कृषि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री अनिवार्य होगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी।