Traffic Challan : बिना गलती के कट गया चालान? कैंसिल करवाने के लिए बस करना होगा ये काम

डेस्क। कई बार ट्रैफिक पुलिस गलती से चालान काट देती है, जिससे वाहन मालिक परेशान हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि इस समय से कैसे निपटते हैं। इसलिए इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं गलत चालान कट जाने पर क्या करना चाहिए और कहां शिकायत करना चाहिए।

अगर आपके पास कोई ई-चालान आया है, जिसे आप गलत समझते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक चालान की शिकायत कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको बस एक बहुत ही सरल प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।

गलत ई-चालान के खिलाफ कैसे ऑनलाइन शिकायत करें?


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करने की भी फैसिलिटी दी है, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकयात दर्ज करवा सकते हैं। जिसको हम स्टेप बॉय स्पेट बताने जा रहे हैं।

Step 1: सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिसियल ट्रैफिक साइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाना होगा, जिसके बाद आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए अन्य स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

Step 2: जैसे ही लिंक खुल जाएगी तो आपको कंपलेंट का एक लिंक दिख रहा होगा, जहां आपको क्लिक करना है।

Step 3: इस लिंक पर जाने के बाद, आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। जहां आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपना चालान नंबर सहित सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज करनी होगी, जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुई होगी।

Step 4: सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद आपको ई-चालान शिकायत का प्रमाण अपलोड करना होगा। इसके लिए अपलोड ऑप्शन का इस्तेमाल करें और कैप्चा कोड सही-सही भरें।

Step 5: एक बार अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको आखिरी में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है।