आयोग ने उपभोक्ता को नई वाहन व उसका वर्तमान मूल्य देने आदेश किया पारित... - vedantsamachar.in

आयोग ने उपभोक्ता को नई वाहन व उसका वर्तमान मूल्य देने आदेश किया पारित…

बलौदाबाजार,30 जून (वेदांत समाचार)। कंपनी ‌द्वारा परिवादी को अमानक स्तर का वाहन दिये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा विरोधी पक्षकारगण को सेवा में कमी का दोषी माना। परिवादी को प्रश्ननाधीन वाहन का वर्तमान मूल्य अथवा उसी मॉडल का दूसरा नया वाहन प्रदाय किये जाने एवं उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 20000 तथा वाद-व्यय हेतु 5000 रुपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार निवासी रघुवेंद्र डोंगरे ने विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 जायका ऑटोमोबाइल, भाटापारा रोड बलौदाबाजार से टाटा कंपनी का एकसना योद्धा वाहन क्रय किया था।

क्रय दिनांक से एक सप्ताह के भीतर बहाना कर विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 ने वाहन को शो रूम में मंगाकर उपभोक्ता की बिना अनुमति के चेसिस बदलकर दूसरा चेसिस लगा दिया। उपरांत वाहन में अनेक प्रकार की खराबी आना शुरू हो गया और वाहन अचानक बंद हो गया। विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 के मैकेनिक से भी चालू नहीं हुआ विरोधी पक्षकारगण क्र. 1 द्वारा नया वाहन न देकर रंग रोगन कर अन्य वाहन परिवादी को विक्रय किया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेज एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि दस्तावेजों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वाहन खरीदने के एक सप्ताह बाद चेसिस को बदला गया है। चेसिस बदलने के संबंध में परिवादी की सहमति अथवा स्वीकृति बाबत विरोधी पक्षकारगण द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

नई वाहन में अनेक खराबी का आना, चालू नहीं होना, विरोधी पक्षकारगण द्वारा परिवादी को नया वाहन विक्रय किया गया अथवा किसी अमानक या पूर्व से खराब वाहन को नया कर विक्रय किये जाने सम्बंधित संदेहास्पद गतिविधियों को जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुचित व्यापार,व्यवहार एवं सेवा में कमी को प्रमाणित करता है जिसके लिए विरोधी पक्षकारगण दायित्वधिन है। विरोधी पक्षकारगण परिवादी से पुराना वाहन प्राप्त कर परिवादी को प्रश्ननाधीन वाहन का वर्तमान मूल्य अथवा उसी मॉडल का दूसरा नया वाहन प्रदाय किये जाने एवं उपभोक्ता को मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 20000 तथा वाद-व्यय हेतु 5000-रूपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया।