रायपुर, 31 मई 2026 (वेदांत समाचार)। राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन अभियान में अब तक 6228 वाहन चालकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने सभी ई-रिक्शा और ऑटो चालकों से 5 जून 2026 की रात्रि 8 बजे तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद बिना पंजीयन संचालित वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन में 20 मई 2026 से शुरू किए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य शहर में संचालित ई-रिक्शा और ऑटो वाहनों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है। इसके लिए यातायात पुलिस ने जनहित फाउंडेशन के सहयोग से एक ऑनलाइन पंजीयन लिंक और क्यूआर कोड जारी किया है, जिसके माध्यम से चालक अपने वाहन का पंजीयन आसानी से कर सकते हैं।
पंजीयन प्रक्रिया के तहत वाहन चालकों को क्यूआर कोड स्कैन कर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन नंबर और आरसी से संबंधित जानकारी अपलोड करनी होती है। इससे वाहन और चालक की संपूर्ण जानकारी रायपुर पुलिस के रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगी, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की जांच में सहायता मिलेगी।
यातायात पुलिस का कहना है कि ई-रिक्शा और ऑटो का पंजीयन होने से शहर में संचालित वाहनों की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। साथ ही किसी आपराधिक घटना या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में संबंधित वाहन और चालक की पहचान तत्काल की जा सकेगी। इसके अलावा यदि किसी यात्री का सामान यात्रा के दौरान वाहन में छूट जाता है, तो पंजीकृत डाटा के आधार पर चालक से संपर्क कर सामान वापस दिलाने में भी आसानी होगी।

यातायात एसीपी सतीष ठाकुर ने बताया कि पंजीयन की सुविधा को अधिक सुगम बनाने के लिए सभी यातायात थानों के अलावा रेलवे स्टेशन, भाठागांव बस स्टैंड और कलेक्ट्रेट परिसर के सामने भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहां वाहन चालक सीधे पहुंचकर अपने वाहन का पंजीयन करा सकते हैं।
यातायात पुलिस के अनुसार रायपुर शहर में लगभग 20 हजार पंजीकृत ई-रिक्शा और ऑटो संचालित हैं, जबकि अब तक केवल 6228 चालकों ने ही पंजीयन कराया है। ऐसे में बड़ी संख्या में वाहन चालक अभी भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि तक अब केवल पांच दिन शेष हैं।
कमिश्नरेट रायपुर ने स्पष्ट किया है कि 5 जून 2026 की रात्रि 8 बजे के बाद बिना पंजीयन संचालित पाए जाने वाले ई-रिक्शा और ऑटो वाहनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना पंजीयन पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या असुविधा से बचा जा सके।

