इलाहाबाद: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा कल यानी 11 फरवरी तक जेल से बाहर आ सकते हैं.
SIT ने चार्जशीट में आशीष को बनाया था मुख्य आरोपी
लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी (SIT) ने पिछले महीने 5000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. चार्जशीट में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बताया गया था. चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम था. बता दें कि वीरेंद्र शुक्ला, लखीमपुर के पलिया का ब्लॉक प्रमुख है.
3 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ था?
लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. हिंसा की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (SIT) ने मामले में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 13 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था. इस मामले में एसआईटी ने जांच के बाद आशीष मिश्र मोनू सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.
टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा विपक्ष
इस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आने के बाद विपक्ष केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर काफी हमलावर रहा था. विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के इस्तीफे की मांग कर रही थीं. इतना ही नहीं संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस मसले पर जमकर हंगामा हुआ था.
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