बुधवार को बिहार के अररिया (Araria) में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने एक एतिहासिक फैसला सुनाया है. यहां जज राय ने एक दिन में ही गवाह से लेकर आरोप गठित और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके बाद बुधवार के दिन को बिहार के कोर्ट के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसले के लिए गिना जाएगा.
कोर्ट में बुधवार को एक दिन में आरोप गठित की गई. बुधवार को ही आठ गवाह की गवाही हुई. इसके बाद बहस भी पूरा हुआ. सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया. तो इसके बाद कानून की प्रक्रिया पूरी करते हुए दुष्कर्म में दो। सिद्ध हुए युवक राजकुमार यादव को अंतिम सांस तक जेल में रहने की आजीवन कारावास सजा सुनाई. इस तरह कोर्ट में देर सही पर न्याय मिलता है के कथन को गलत साबित कर दिया. बुधवार को न्याय भी हुआ है. और जल्दी न्याय हुआ.
7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला
दरअसल अररिया के कुर्साकांटा प्रखंड के कुआड़ी ओपी क्षेत्र में 22 सितंबर 2021 की शाम छह बजे से एक सात वर्षीय बच्ची के साथ 28 वर्षीय राजकुमार यादव ने रेप किया था. इसी दिन 11.30 बजे रात में महिला थाने में केस दर्ज किया गया. 23 सितंबर को रेप के आरोपित राजकुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपी राजकुमार यादव ने नाबालिग को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था.
एक दिन में गवाही, बहस और सजा
मामले में स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने बताया कि पुलिस ने सभी आठों की गवाही कोर्ट में एक दिन कराई. पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने एक दिन में सभी बिंदुओं पर सुनवाई पूरी करते हुए दोषी को आजीवन कारावास जिसमेंअंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दस दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके साथ पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन फंड से डीएलएसए के सचिव को दस लाख रुपये देने का आदेश दिया.
पुलिस का काम सराहनीय
इस मामले में पुलिस का काम सराहनीय रहा. जिसने सही समय पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की और बिना देरी किए चार्जसीट भी दाखिल किया. इस संबंध में महिला थाना की सब इंस्पेक्टर सह केस के आईओ अनिमा कुमारी ने बताया कि महिला थाना पुलिस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है. रेप जैसे मामले में आरोपित की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलाना पुलिस का फर्ज है.
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