CBSE Latest news in hindi: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित मार्किंग स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. शीर्ष अदालत ने सीबीएससी बोर्ड के इस मूल्यांकन फॉर्मूले को उचित ठहराते हुए इसे अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. साथ ही यह भी कह दिया है कि इस मामले पर अब कोई याचिका स्वीकृत नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा है कि अब किसी भी परिस्थिति में सीबीएसई मार्किंग स्कीम का मामला रीओपन नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने सीबीएसई क्लास 12 असेसमेंट फॉर्मूला व मार्किंग स्कीम 2021 पर दायर याचिका की सुनवाई की. बेंच ने कहा कि ‘हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि जहां तक सीबीएसई मार्किंग फॉर्मूला का सवाल है, यह अपने अंतिम रूप पर पहुंच चुका है. इस पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी.’
बेंच ने कहा कि ‘दूसरे शब्दों में, मार्क्स ईवैल्युएशन के लइए सीबीएसई मूल्यांकन स्कीम या मार्क्स रेशियो पर याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई चुनौति स्वीकार नहीं की जाएगी. पहले दिये गये आदेशों में भी सीबीएससी बोर्ड की मार्किंग स्कीम को पूरी स्वीकृति मिल चुकी है.’
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जून 2021 को सीबीएसई (CBSE) और सीआईएससीई (CISCE) द्वारा 12वीं बोर्ड के लिए 30:30:40 फॉर्मूला मंजूर किया था. इसमें 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके क्लास 10 परफॉर्मेंस के 30 फीसदी मार्क्स, 11वीं के 30 फीसदी और 12वीं के 40 फीसदी पर करने का प्रावधान तैयार किया गया था.
क्या है मामला
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 (CBSE Board Exam 2021) कोविड महामारी के कारण नहीं हो सका था. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर सीबीएसई ने बिना बोर्ड परीक्षा कराए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करने के लिए नया मार्किंग फॉर्मूला निर्धारित किया था. इसे बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जहां शीर्ष अदालत ने इसे मंजूरी दी थी. सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2021 (CBSE Board Result 2021) उसी फॉर्मूले के आधार पर जारी किया गया था. अब कुछ पैरेंट्स, स्टूडेंट्स ने उस फॉर्मूले को चुनौति देते हुए टॉप कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.