वाराणसी 28 नवंबर (वेदांत समाचार)। वाराणसी के लहरतारा स्थित सनबीम स्कूल में क्लास-3 की बच्ची ने रेप के बाद घर जाकर अपनी मम्मी को जो बताया, वही एफआईआर में भी दर्ज है। उसने बताया कि टॉयलेट में पहुंचते ही स्वीपर अंकल ने दरवाजा बंद कर मेरा मुंह बंद कर दिया। बोले- यदि किसी से कुछ बताया तो बहुत मार पड़ेगी। इसी वजह से मैं डर गई थी। घर जाकर मम्मी से दर्द बयां किया।
9 वर्षीय बच्ची सनबीम लहरतारा स्कूल में क्लास-3 में पढ़ती है। एफआईआर के अनुसार बीती 26 नवंबर को बेटी सुबह 7 बजे के लगभग घर से स्कूल गई थी। दोपहर 1:30 बजे के लगभग बेटी घर आई। घर आते ही अपनी मां को देखकर वह रोने लगी और बताई कि जिस फ्लोर में उसका क्लास है, वहां टॉयलेट नहीं है। इसी वजह से दूसरे फ्लोर पर स्थित टॉयलेट में उसे जाना पड़ा। वहां टॉयलेट साफ कर रहे एक अंकल ने उसके साथ गलत काम किया।
मासूम बच्ची से रेप का आरोपी स्वीपर अजय कुमार उर्फ सिंकू।
अंकल ने दरवाजा बंद कर मुंह दबा दिया था
छात्रा के अनुसार, वह दूसरे फ्लोर पर बने टॉयलेट में गई तो वहां पहले से ही एक अंकल साफ-सफाई कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि कहां जाना है तो छात्रा ने बताया कि टॉयलेट जाना है। इस पर अंकल ने कहा कि इधर आओ और इस टॉयलेट में जाओ। वह टॉयलेट के अंदर गई तो अंकल ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे पकड़ कर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद अंकल ने उसके साथ गंदी हरकत की। वह रोने लगी और अंकल से छोड़ देने को कही लेकिन वह नहीं माने। फिर अंकल ने उसे धमकाया कि यदि किसी से कुछ भी बताओगी तो बहुत मारेंगे। इस वजह से वह और भी डर गई थी और स्कूल में किसी से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाई।
स्कूल स्टाफ ने बताया स्वीपर का नाम
छात्रा के पिता के अनुसार उनकी बेटी के साथ हुई दरिंदगी की जानकारी उन्हें अपनी पत्नी से हुई। पत्नी के मुंह से सब सुनकर वह सन्न रह गए। उनकी बेटी बीते 3 साल से लहरतारा स्थित सनबीम स्कूल में पढ़ रही थी। आनन-फानन वह भाग कर स्कूल गए और वहां स्वीपर के बारे में उन्होंने पूछताछ की। स्कूल स्टाफ से पता लगा कि आरोपी स्वीपर पसियाना गली, बौलिया निवासी अजय कुमार उर्फ सिंकू है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना देकर सिगरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई और तब जाकर आरोपी पकड़ा गया।
आरोपी को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाएंगे
डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत के अनुसार, आरोपी अजय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-376 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 की धारा 5, 6, 15 व 16 के तहत सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुरोध कर इस मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर द्वारा गठित SIT जांच कर यह रिपोर्ट देगी कि इस घटना में स्कूल प्रबंधन से कहां चूक हुई और उनकी क्या गलती है?
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