दुर्ग। छत्तीसगढ़ में पहली बार निकाय चुनाव में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्योरा देना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है। इसे नगर निगम और पालिका की जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि चुनाव में खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वहीं दुर्ग जिला प्रशासन ने जिले में आचार संहिता भी लागू कर दी है।
दुर्ग कलेक्टर डॉ. एसएन भुरे ने बुधवार देर शाम विभिन्न राजनीतिक दलों की बुलाई थी। इसमें उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि पहले निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार भी जिला निर्वाचन विभाग को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे। इसके लिए नई दरें भी तय कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में धारा-144 लागू है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
जनसंख्या के हिसाब से तय किया गया चुनावी खर्च
क्षेत्र चुनाव में खर्च
नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से अधिक जनसंख्या 5 लाख रुपए तक
नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से कम जनसंख्या 3 लाख रुपए तक
नगर पालिका परिषद 1.5 लाख रुपए तक
नगर पंचायत 50 हजार रुपए तक
20 दिसंबर को होगा मतदान
कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। 27 नवंबर को निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और आरक्षण की सूचना का प्रकाशन सहित मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा।
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