राजस्थान 17 नवंबर (वेदांत समाचार)। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने दूसरी बार शादी की तो पंचायत ने उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. पंचों ने 17 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया था. फैसला सुनाते हुए पंचायत ने ये भी फरमान जारी किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति या परिवार पीड़ित महिला के परिजनों से सम्बन्ध रखेगा तो उसे भी बहिष्कृत कर दिया जाएगा. वहीं जुर्माना राशि नहीं देने पर महिला के स्वजनों का हुक्का-पानी बंद का दिया गया है. जिसके बाद अब महिला ने पंचों के इस फैसले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है.
पीड़िता ने एसपी को अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि तिलोक्रम समेत समाज के पंच-पटेल ने उसका और उसके परिवार का जीना मुहाल कर रखा है. पीड़िता के मुताबिक करीब 18 महीने पहले उसने दूसरी शादी की थी. पीड़िता के मुताबिक उसके पहले पति ने बेटी के साथ रेप किया और इस मामले में वह जेल में है.
दूसरी शादी के बाद से ही पंच कर रहे थे उसका विरोध
बेटी से रेप के बाद उसने अपने पहले पति से तलाक ले लिया था और 18 महीने पहले ही अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ली थी. उसकी दूसरी शादी के बाद से समाज के पंच और पटेल समुदाय के लोग लगातार उसकी दूसरी शादी का विरोध कर रहे थे. महिला ने कहा कि पिछले महीने की 17 तारीख को 35 से अधिक पंचों ने हमारे खिलाफ पंचायत बुलाई और जहां हमें भी बुलाया गया था. पंचायत के पंचों ने वहां हम पर सजा के तौर पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया.
पति ने कहा नहीं दे पाए 11 लाख तो कर दिया समाज से बेदखल
पीड़िता के पति ने भी पंच-पटेल पर जीवन को दयनीय बनाने का आरोप लगाया है और कहा कि हमारा जीवन दयनीय हो गया है. हम 11 लाख रुपये नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमें समाज से बाहर कर दिया गया है. हमारे घर न कोई आ सकता है और ना ही कोई किसी के घर जा सकता है. इस संबंध में हमने 17 तारीख को ही सेडवा थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद हमने बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी बात रखी है. हमें भी जान का खतरा है.
वहीं इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक प्रेमी जोड़े ने अपनी मर्जी से शादी की थी लेकिन समाज के पंच पटेलों ने उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया है. ऐसा मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
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