13 नवंबर (वेदांत समाचार)। दिल्ली दंगे (Delhi Riots) के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में आरोपी जलालुद्दीन की जमानत याचिका खारिज हो गई है. चौथी बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई है. इस मामले पर आज कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि वीडियो फुटेज में आरोपी को पुलिसकर्मी पर पथराव करते देखा जा सकता है.
कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा कि दंगे के दौरान सामने आए वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी जलालुद्दीन
(Jalalauddin) पुलिस अधिकारियों पर पथराव कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि वीडिय फुटेज के आधार पर यह माना जा सकता है कि जलालुद्दीन पुलिसकर्मी रतनलाल पर पथराव की घटना में सक्रिट रूप से शामिल था. यही कारण है कि कोर्ट ने उसे चौथी बार भी जमानत देने से इनकार (Bail Plea Cancel) कर दिया.
रतनलाल की हत्या मामले में नहीं मिली जमानत
8 जून 2020 को क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में कहा गया है कि बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की नसीहत देकर दंगाई सड़कों पर उतरे थे. चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि 23 फरवरी 2020 को हंगामे के बाद दंगाई वापस लौट गए, लेकिन फिर 24 फरवरी 2020 को उपद्रवियों ने सड़कों पर निकलकर फिर से उत्पात मचाया और पुलिस पर पथराव किया.
24 फरवरी को भीड़ ने की थी हत्या
दंगाइयों के हमले में शाहदरा के डीसीपी, गोकलपुरी के एसीपी अनुज कमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. चार्जशीट के मुताबिक हिंसक भीड़ ने पास में मौजूद मोहन नर्सिंग होम पर भी हमला किया था. मोहन नर्सिंग होम में पुलिसवाले भर्ती थे. इसी हिंसा में हेड कांस्टेबल रतनलाल की मौत हो गई थी. 24 फरवरी को भीड़ के हमले में रतनलाल की हत्या हो गई थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.
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