सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला, 4 को मौत की सजा, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल, एक को 7 साल की कैद..

पटना 1 नवम्बर ( वेदांत समाचार )| 2013 पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। एनआईए कोर्ट पटना ने 9 दोषियों को सजा सुनाई। इनमें से 4 को मौत की सजा, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल की कैद और एक को 7 साल की कैद सुनाई गई। तत्कालीन पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली के स्थान पर विस्फोट हुए थे। 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए ब्‍लास्‍ट मामले में कोर्ट ने जिन नौ आतंकियों को गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट का दोषी माना गया है उनमें पांच इम्तियाज अंसारी, हैदर, मोबीबुल्लाह अंसारी, उमेर सिद्दिकी और अजहरूद्दीन कुरैशी बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट मामले में पहले ही दोषी करार दिए जा चुके है। पांचों को आजीवन करावास की सजा मिली है। सभी सिमी के सदस्य हैं, जो प्रतिबंध के बाद इंडियन मुजाहिदीन में तब्दील हो गया था।

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