धमतरी / भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर धमतरी के निर्देशानुसार 14 नवम्बर 2021 तक समस्त शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाखू मुक्त किया जाना है | इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के निर्देशानुसार जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा-4 एवं धारा-6 के प्रावधानों को लागू करते हुए तम्बाखू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गए है |
विकासखंड शिक्षा अधिकारी नगरी सतीश प्रकाश सिंह ने आदिवासी विकास खंड नगरी के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाखू मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में सभी संस्था प्रमुखों को आवश्यक निर्देश जारी किये है | बी.ई.ओ. नगरी सतीश प्रकाश सिंह ने विकासखंड के सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के दृष्टि से शालाओं में विविध कार्यक्रम – निबंध लेखन,चित्रकला,भाषण स्पर्धा,पोस्टर निर्माण आदि प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश सभी प्राचार्य शासकीय-अशासकीय हाईस्कूल,हायर सेकेंडरी स्कूल,प्रधान पाठक माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला को दिए है |
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