जांजगीर-चांपा, 26 अप्रैल (वेदांत समाचार)। जिले के बलौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत छाता जंगल में जंगली सूअर के शिकार के लिए बिजली का करंट प्रवाहित तार बिछाने के दौरान एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 3(5) तथा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार यह घटना 19 फरवरी 2026 की रात करीब 8 बजे की है। ग्राम लेवई निवासी विरेन्द्र कुमार बंजारे उर्फ भोलू, रामसिंह उर्फ नानदाउ, अक्षय बंजारे, मुकेश खुटे और अनिल लहरे मिलकर छाता जंगल खिसोरा के पास जंगली जानवरों के शिकार के लिए खुले जीआई तार जंगल में फैला रहे थे। शिकार के लिए तार में करंट प्रवाहित करने की योजना के तहत अनिल लहरे बिजली के खंभे पर चढ़कर लकड़ी के डंडे के सहारे 11 केवी लाइन से तार जोड़ने का प्रयास कर रहा था।
इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से अनिल लहरे नीचे गिर गया। घटना के बाद उसके साथियों ने उसके भाई को सूचना दी और उसे तत्काल शासकीय अस्पताल बलौदा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
जांच में सामने आया कि आरोपियों को यह जानकारी थी कि बिना सुरक्षा उपकरण के बिजली तार से छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक है, इसके बावजूद उन्होंने अनिल लहरे को खंभे पर चढ़ाकर तार जोड़ने के लिए कहा, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 81/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विरेन्द्र कुमार बंजारे (30 वर्ष), रामसिंह उर्फ नानदाउ (55 वर्ष), अक्षय बंजारे (31 वर्ष) सभी निवासी लेवई तथा मुकेश खुटे (36 वर्ष) निवासी कुरमा को उनके घरों से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में प्र.आर. गजाधर पाटनवार, आरक्षक रज्जू टंडन, रोहित साहू, राघवेन्द्र सिंह और डोल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
