दहेज उत्पीड़न केस में ससुराल वालों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद की आपराधिक कार्यवाही – vedantsamachar.in

दहेज उत्पीड़न केस में ससुराल वालों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रद की आपराधिक कार्यवाही

नई दिल्ली 25 अप्रैल 2026 |  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला के तीन ससुराल वालों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद कर दी।

कोर्ट ने कहा कि एफआइआर में आरोपितों के खिलाफ किसी विशिष्ट धमकी या क्रूरता का आरोप नहीं लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पति की कथित दूसरी शादी में आरोपित ससुराल वालों की ओर से किसी प्रत्यक्ष कृत्य या इरादे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में भी विफल रहा है।न्यायमूर्ति संजय करोल और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने महिला के ससुर, सास और ननद द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें केरल हाई कोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

महिला की शादी 2007 में हुई थी। उसने आरोप लगाया था कि पहले दिन से उसे दहेज उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और पति ने मई 2013 में शादीशुदा होने की बात छुपाकर दूसरी महिला से शादी कर ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ध्यान देने योग्य है कि शिकायत का मुख्य आधार आरोपित पति है।” तीनों ससुराल वालों के खिलाफ आरोप सक्रिय संलिप्तता से कम गंभीर हैं और ज्यादातर इस बारे में हैं कि वे पति द्वारा किए गए उत्पीड़न में मौजूद थे या उसे बढ़ावा दे रहे थे।