नाबालिगों के गुम मामलों पर संजीदा हैं एसपी अभिषेक मीणा, थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक गुम बच्चों की दस्तयाबी का दिये टार्गेट

पहले ही दिन 07 नाबालिग दस्तयाब, नाबालिगों के शोषण के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी

रायगढ़ 8 जुलाई (वेदांत समाचार) पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा नाबालिगों के संबंध में दर्ज धारा 363 भादवि के मामलों को लेकर बेहद गंभीर हैं । ‍दिनांक 06/07/2021 को पुलिस नियंत्रण कक्ष में आहूत अपराध समीक्षा बैठक पर गुम इंसानों की समीक्षा कर प्रभारियों को बताये कि प्रतिदिन थानों में दर्ज धारा 363 भादवि की तुलना में दस्तयाबी के मामले संतोषजनक नहीं हैं, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट बाद गंभीरतापूर्वक मामलों की जांच किये जाने से सफलता मिलेगी । उनके द्वारा सुपरविजन राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में समीक्षा करने निर्देशित कर थाना, चौकी प्रभारियों को अधिक से अधिक लंबित नाबालिगों की दस्तयाबी करने का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर कार्रवाई करते पिछले दिनों 07 गुम इंसानों की दस्तयाबी की गई है, दस्तयाब किये गये नाबालिग *थाना सारंगढ़ से 03, घरघोड़ा से 02, कोतवाली और कोसीर से 1-1* है । दस्तयाब की गई बालिकाओं का सीडब्लूसी से कथन पश्चात उनके शोषण के मामलों पर आरोपियों के विरूद्ध पास्को एक्ट की कार्रवाई की गई है । कुछ मामलों में परिजनों से नाराज होकर नाबालिग घर छोड़ चले गये थे, जिन्हें पुलिस तलाश कर उनके घर लाई है । कई मामलों में नाबालिगों को प्रेम प्रसंग में फंसाकर आरोपी द्वारा उनका शारीरिक शोषण करना सामने आया है, ऐसे सभी मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी पास्को एक्ट के तहत की जा चुकी है, जिनमें समायावधि में चालान पेश किया जावेगा ।

घरघोड़ा पुलिस द्वारा दस्तयाब किये गये दोनों बालिकाओं के संबंध में अपराध क्रमांक 224/19 एवं 205/21 धारा 363 दर्ज है । अप.क्र. 224/2019 की अपहृता को आरोपी धनंजय चौहान पिता जागेश्वर चौहान उम्र 30 वर्ष निवासी आडपाथर थाना खरसिया दिनांक 15/11/2019 के रात्रि बहला फुसला कर भगा ले गया था । दोनों अमृतसर पंजाब में रह रहे थे, लॉकडाउन के कारण आ नहीं पाये । जब उन्हें थाने में अपराध दर्ज होने की जानकारी हुई तो सक्ती (जांजगीर-चांपा) में लुकछिप कर रह रहे थे, आरोपी के कब्जे से बालिका की दस्तायाबी की गई है ।

थाना घरघोड़ा के अप.क्र. 205/2021 की नाबालिक को आरोपी सुंदर लाल यादव मंगलू यादव उम्र 21 वर्ष सरसींवा जिला बलौदा बाजार हाल मुकाम तुमीडीह थाना पूंजीपथरा अपने साथी सोम नाग निवासी खमतराई खड़ामचान थाना बागबाहर के साथ दिनांक 30/06/2021 की रात्रि मोटर सायकल में भगा कर ले गया था । घरघोड़ा पुलिस तुमीडीह थाना पूंजीपथरा से बालिका को दस्तयाब किया गया है । आरोपी सुंदर लाल यादव को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जबकि उसके साथी सोम नाग को भी संयुक्त आरोपी बनाया गया है, जो फरार है ।

कोतवाली थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 910/2021 की अपहृत बालिका को आरोपी विजय सिंह राजपूत पिता बच्चू सिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी मुड़ापार कोरबा जो थाना पूंजीपथरा पूर्वांचल ढाबा में काम करने के दौरान लाखा क्षेत्र की नाबालिग बालिका को भगाकर कोरबा ले गया था । जहां से दोनों बिलासपुर में रह रहे थे, कोतवाली पुलिस आरोपी का मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर नाबालिक को बिलासपुर से दस्तयाब कर आरोपी के साथ लाया गया है । प्रकरण में आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

सारंगढ़ के अपराध क्रमांक 147/19 के अपहृता की दस्तयाबी मौदहापारा जूटमिल से की गई है । बालिका बताई कि माता-पिता से नाराज होकर घर छोड़ चली गई थी, रायगढ़ काम कर अकेली रहती थी । बालिग होने पर अपने पसंद के लकड़े से शादी कर रह रही थी ।

इसी क्रम में थाना कोसीर के अप.क्र. 139/2021 धारा 363 ताहि, सारंगढ़ के अपराध क्रमांक 206/2021 एवं 180/2018 धारा 363 भादवि के गुम बालिकाओं की दस्तयाबी किया गया है जिसमें नाबालिगों का कथन CWC से कराया जा रहा है जिसके बाद अग्रिम विधिवत कार्यवाही की जावेगी ।

          
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