दो आरोपियों एवं एक विधि से संघर्षरत बालक से 152 नग प्रतिबंधित नशीलीकैप्सूल एवं एक नग मोटर सायकल किया गया जप्त
कोरबा 08 जुलाई (वेदांत समाचार)। जिला में अवैध रूप से नशीली दवाओंके उपर शिकंजा कसने हेतु सर्व थाना/चौकी प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। आदेश के परिपालन में सूचना तंत्र को सुदृढ़ करते हुये क्षेत्र में मुखबीर को सक्रिय किया गया।आरोपी-01. दीपक साहू पिता रंजीत साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी-पंप हाउसकोरबा, चौकी-सी.एस.ई.बी. थाना कोतवाली कोरबा02. मनीष महंत पिता महेश्वर दास महंत, उम्र-25 वर्ष, निवासी -उरगा बस्ती, थाना-उरगा, जिला-कोरबा-000—श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा द्वारा इसीतारतम्य में कोतवाली पुलिस कल बुधवार को मुखबीर से सूचना मिला कि मो.सा. वाहनक्रमांक-सी.जी.-12 बी.डी. 7956 में तीन युवक अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल कोबिक्री हेतु उरगा से कोरबा की ओर आ रहे हैं
कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगतकराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय कीर्तन राठौर एवंनगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन पर निरीक्षक विवेक शर्मा थाना प्रभारीकोतवाली के नेतृत्व मे टीम गठित कर गौमाता चौक कोरबा मे रेड कार्यवाही हेतु पुलिस टीमभेजा गया। पुलिस टीम द्वार मौके पर जाकर नाकाबंदी किया गया कि मुखबीर के बतायेहुलिया अनुसार मो.सा. वाहन क्रमांक-सी.जी.-12 बी.डी. 7956 में तीन युवक बैठकर गौमाताचौक पहुंचे जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा गया जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास प्रतिबंधितनशीली कैप्सूल मिला, जिन्हे पूछाताछ करने पर अपना नाम दीपक साहू पिता रंजीत साहू,उम्र-24 वर्ष, निवासी-पंप हाउस कोरबा, चौकी-सी.एस.ई.बी. थाना कोतवाली कोरबा एवंमनीष महंत पिता महेश्वर दास महंत, उम्र-25 वर्ष, निवासी उरगा बस्ती, थाना-उरगा,जिला-कोरबा बताये तथा प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल को बेचने हेतु कोरबा की ओर आनाबताये।
आरोपियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा-22 (ख)एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक शर्मा के नेतृत्व मे उ.नि. पूरन सिंहबघेल, आर0 778 कंवल चन्द्रा, आर0 96 विक्रम नारंग एवं आर0 853 दिलेर सिंह मनहर कासराहनीय भूमिका रही।
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