ITR दाखिल करने के बावजूद इन 12 लाख लोगों का रिफंड है पेंडिंग, वित्त मंत्रालय ने दी पूरी जानकारी…

ITR फाइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने वालों में से करीब 12 लाख लोगों को टैक्स रिफंड नहीं मिला है. इस बात की जानकारी राज्य सभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी. उन्होंने बताया कि कुल 3.68 करोड़ आयकर रिटर्न में से 3.56 करोड़ लोगों को रिफंड मिल चुका है.

करीब 12 लाख रिटर्न्स में रिफंड क्रेडिट नहीं हो सका. इसके कई कारण बताए गए हैं. इसमें ITR में दर्ज बैंक खाता गलत होने, पैन और आधार का लिंक न होना, बकाया राशि आदि चीजें शामिल है. इसके अलावा कुछ टैक्सपेयर्स ने आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है. इसके कारण रिफंड प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है.

12 लाख लोगों का रिफंड नहीं हुआ है क्रेडिट
इन 12 लाख मामलों में रिफंड क्रेडिट न होने के मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण यह है बैंक खाता गलत या अपडेट नहीं किया गया. दूसरा कारण यह है कि कई मामलों में पैन और आधार का लिंक नहीं किया गया था. इसके चलते रिफंड प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. तीसरा कारण यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 245(1) और 245(2) के तहत बकाया लंबित हैं. कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया.

इन प्रोसेस को फॉलो करे
अगर आपको भी लगता है कि आपका रिफंड अभी तक नहीं आया और आपको कोई नोटिस मिला है तो आप आयकर e-filing पोर्टल पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉगिन करके ‘e-Proceedings’ टैब में जाना होगा. अगर आपको कोई ITR नोटिस मिला है तो वह ‘For your Action’ टैब में दिखाई देगा. यहां आपको ‘View Notices/Orders’ बटन पर क्लिक करके अपना जवाब देना होगा.

चुटकी में मिलेगा टैक्स रिफंड
अगर आप नोटिस से सहमत हैं तो ‘Agree’ बटन पर क्लिक करके सही जानकारी के साथ अपना ITR फाइल करें.अगर आपको अपनी आय या छूट में बदलाव करना हो तो आपको संशोधित ITR फाइल करना होगा. यह प्रक्रिया फॉलो करके आप अपनी रिफंड समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपने टैक्स रिफंड को जल्द प्राप्त कर सकते हैं.