कोरबा,20 अप्रैल (वेदांत समाचार)। जिले में प्रशासन की सतर्कता से ग्राम माखनपुर (पाली) में होने वाला एक बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और Childline India Foundation की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई की।
बाल विवाह की सूचना मिलते ही टीम माखनपुर पहुंची और जांच शुरू की। दस्तावेजों के सत्यापन में पाया गया कि दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम थी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत यह विवाह अवैध है। टीम ने परिजनों को कानून की जानकारी दी, जिसके बाद दोनों पक्ष विवाह रोकने पर सहमत हो गए। बारात निकलने से पहले ही विवाह रोक दिया गया।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 या 100 पर सूचना दें। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
