KORBA:प्रशासन ने जारी किया स्पष्ट संशोधित आदेश : अंत्येष्टि में शामिल होने 10 लोगों को दो दिन पहले की कोरोना जांच रिपोर्ट की बाध्यता नहीं


केवल शादी-ब्याह में शामिल होने वालों पर लागू होगा निर्देश
जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया में प्रसारित खबरों पर लिया संज्ञान

कोरबा 12 मई ( वेदांत समाचार ) / कोरबा जिले में बढ़ते कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शादी-ब्याह, छठी, दशगात्र, तेरहवीं जैसे सामाजिक आयोजनों के लिए मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसे सामाजिक समारोहों में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने से कोविड संक्रमण तेजी से फैलने की संभावना के चलते केवल अधिकतम 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। ऐसे सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले 10 लोगों को दो दिन पहले की कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी। जिला प्रशासन से जारी इस आदेश में अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में भी 10 से अधिक लोगों के शामिल होने को प्रतिबंधित किया गया है। कुछ सोशल मीडिया माध्यमों में इस आदेश से संबंधित भ्रामक खबरें प्रसारित होना प्रशासन के संज्ञान में आया है। अंतेष्टि में भी शामिल होने वाले लोगों को दो दिन पहले की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट रखने का हवाला देते हुए भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही है। इन खबरों को तत्काल संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने जनहित में संशोधित और स्पष्ट व्याख्यायुक्त आदेश भी जारी कर दिया है।
जिला प्रशासन द्वारा संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है विवाह में केवल 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।शादी के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति भी आयोजकों को प्राप्त करनी होगी। अनुमति आवेदन में वर-वधू से लेकर दोनो पक्ष से शामिल होने वाले परिजनों के नाम, पता, पहचान पत्र के साथ सभी की दो दिन पहले की कोरोना नेगेटिव जाँचरिपोर्ट होने पर ही एसडीएम द्वारा विवाह की अनुमति दी जाएगी।अनुमति पत्र और नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों की सूची तहसीलदार और थाना प्रभारी को भी भेजी जाएगी। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी केवल 10 लोगों को ही अनुमति होगी परंतु इन 10 लोगों को दो दिन पहले की कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ रखने की बाध्यता नहीं रहेगी।
जिला प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के सामाजिक-पारिवारिक समारोहों की सूचना देने के लिए तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम या डायल 112 की सुविधा भी शुरू की गई है। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर एक्टिव सर्विलंेस टीम, पटवारी, सचिव, कोटवार, पटेलों आदि को भी ऐसे समारोहों की सूचना देने के लिये निर्देशित किया गया है। सभी समाज प्रमुखों से भी ऐसे सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों को बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं करने और जहां तक संभव हो ऐसे आयोजनों को अगले 15 दिनों के लिए स्थगित रखने की भी अपील की गई है।