0.आवेदन में विवाह प्रमाण पत्र या इससे संबंधित दस्तावेज अनिवार्य नहीं
कोरबा 06 फरवरी 2024 – छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजना महतारी वंदन योजना के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार महिला के विवाहित होने की पुष्टि के अंतर्गत पूर्व निर्धारित प्रमाण पत्र यथा विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि में से केई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा शपथ पत्र ही स्वीकार्य होगा, अर्थात अलग से विवाह संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, आवेदिका का स्वघोषणा पत्र ही इस हेतु पर्याप्त होगा। इसी प्रकार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाईल नम्बर नहीं है तो इसका स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति, आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यता प्रस्तुत किया जाना होगा।
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