0. हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं होने की दी जानकारी, किसी प्रकार के भ्रम या अफवाह में नही आने की अपील की गई
कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के वाहन संघ के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने वाहन चालक संघ के प्रतिनिधियों को हिट एण्ड रन के नया कानून के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिट एण्ड रन का नया कानून अभी लागू नही हुआ है। इसे अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के उपरांत ही लागू किया जाएगा। उन्होंने हिट एण्ड रन के नया कानून के लागू होने के संबंध में तथा नया कानून के प्रावधानों के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रम या अफवाह में नहीं आने की अपील वाहन चालक संघ के प्रतिनिधियों से की। बैठक में अपर कलेक्टर शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रकाश रावटे, जिला खाद्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं परिवहन संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने वाहन चालक संघ के प्रतिनिधियों से हिट एण्ड रन के नया कानून के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं पालने तथा संशय में नही रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अभी हिट एण्ड रन के नया कानून को लागू नही किया गया है। इसकी जानकारी केंद्रिय गृह सचिव अजय भल्ला ने विस्तारपूर्वक दी है। उन्होंने कहा कि हिट एण्ड रन के संबंध मंे नया कानून भी आम जनता के बेहतरी के लिए लाई जाएगी। चन्द्रवाल ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा इस नया कानून को सभी पक्षों से विचार-विमर्श के उपरांत ही लागू किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि शासन एवं प्रशासन आप सभी के हर संभव मदद के लिए सदैव तैयार है। उन्हांेने कहा कि इस नये कानून के प्रस्तावित प्रावधानों के संबंध में किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नही है। इसके तहत दुर्घटना के पश्चात् पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भागने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत नियमानुसार वाहन चलाने वालों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नही होगी। उन्होंने वाहन चालक संघ के प्रतिनिधियों को सभी वाहन चालकों को इसकी जानकारी देकर शासन-प्रशासन एवं आम जनता के हित में कार्य करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने कहा कि हिट एण्ड रन के नया कानून हम सबके हित में है। इससे किसी भी प्रकार की भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसे सभी पक्षों से गहन विचार-विमर्श के उपरांत ही लागू किया जाएगा।
उन्होेंने कहा कि हिट एण्ड रन के नया कानून के प्रावधान के तहत वाहन चलाते वक्त दुर्घटना घटित होने पर पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना मौके से फरार वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा दुर्घटना घटित होने के पश्चात् समय पर पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को सूचना देने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सजा कम करने का प्रावधान को भी शामिल किया जा रहा है। नियमानुसार और सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों को इस नये कानून से किसी भी प्रकार की परेशानी नही होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस कानून को लागू भी नही किया गया है। इसलिए हमारे वाहन चालक साथियों को किसी भी प्रकार की भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यादव ने वाहन चालक के संघ को हड़ताल में जाने एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के पूर्व जिला एवं पुलिस प्रशासन तथा परिवहन एवं अन्य संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से अनिवार्य रूप से बातचीत करने को कहा। बैठक में परिवहन संघ के प्रतिनिधियों ने भी इस नये कानून के संबंध मंे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
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