M S Dhoni: धोनी के अदालत की अवमानना मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने की सुनवाई, तमिलनाडु IPS अधिकारी को मिली 15 दिन की कैद

मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के मामले में शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने, हालांकि, संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाने के लिए सजा के कार्यान्वयन को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। शीर्ष क्रिकेटर ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था।