कोंडागांव ,06अगस्त (वेदांत समाचार) । अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। 21.050 किलोग्राम गांजा परिवहन के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला फरवरी 2024 का है, जब केशकाल पुलिस ने एनएच-30 पर कार्रवाई की थी। मोटरसाइकिल की तलाशी में गांजा बरामद हुआ था। आरोपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का निवासी बताया गया।
विशेष न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर फैसला सुनाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा भी भुगतनी होगी। विचारण अवधि के दौरान जेल में बिताए गए 559 दिनों को कुल सजा में समायोजित किया जाएगा। इस फैसले को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इसे अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश बताया है।

