प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ी... - vedantsamachar.in

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ी…

महासमुंद,02 अगस्त (वेदांत समाचार) । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। इससे ऐसे किसान, जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा नहीं करा सके थे, अब अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर योजना से जुड़ सकेंगे। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने बताया कि जिले में ग्राम स्तर पर धान सिंचित, असिंचित, मक्का एवं सोयाबीन तथा राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

किसानों को इन फसलों का बीमा निर्धारित प्रीमियम पर कराने की सुविधा उपलब्ध है।उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा। धान (सिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार की बीमित राशि पर 1,320, धान (असिंचित) के लिए 49,500 पर 990, मक्का के लिए 50,600 पर 1,012, सोयाबीन के लिए 48,400 पर 968 तथा मूंगफली के लिए 51,700 की बीमित राशि पर 1,034 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार अरहर के लिए 46,200 की बीमित राशि पर 924, मूंग एवं उड़द के लिए 27,500 की बीमित राशि पर 550-550, कोदो के लिए 19,800 पर 396, कुटकी के लिए 20,900 पर 418 तथा रागी के लिए 18,700 की बीमित राशि पर 374 प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम निर्धारित किया गया है। उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अपने निकटतम बैंक, सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र (सीएससी)में संपर्क कर फसल बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।