Cancel License : RBI ने इस 2 बैंकों का लाइसेंस किया कैंसिल, कैश नहीं ले सकते ग्राहक, चेक करें नाम…

RBI Cancel License: भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो नियमों को नहीं मानते। RBI ने 21 सितंबर को तिरुवनंतपुरम को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था।

अब केंद्रीय बैंक ने दो अन्य बैंकों के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिये हैं। उनके बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरबीआई के मुताबिक अगर बैंकों को अपने बैंकिंग कारोबार जारी रखने की इजाजत दी गई तो इससे आम जनता के हित प्रभावित होंगे। अब आरबीआई ने 2 और बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इमें कर्नाटक का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और यूपी के बहराइच का नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है।

RBI ने इस कारण कैंसिल किया लाइसेंस

आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों के पास कैपिटल और कमाई की कैपेसिटी नहीं है। ये दोनों बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के सेक्शन 11 (1) और सेक्शन 22 (3) (D) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे। ये बैंक अपनी फाइनेंशियल स्थिति के कारण ग्राहकों को पूरा पेमेंट करने में भी असमर्थ है। जिसके कारण RBI ने इन बैंकों की पब्लिक डीलिंग पर रोक लगा दी है।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर

रिजर्व बैंक ने 22 सितंबर से मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियामिता और नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंकिंग कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैंक अब कैश नहीं ले सकता और न ही पेमेंट कर सकता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) नियमों के तहत बैंक 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा पर पैसा क्लेम करने के हकदार हैं।