बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी चेतावनी: समय पर ई-चालान नहीं भरने पर मामला जाएगा कोर्ट, लाइसेंस निलंबन और वाहन नीलामी तक की होगी कार्रवाई - vedantsamachar.in

बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी चेतावनी: समय पर ई-चालान नहीं भरने पर मामला जाएगा कोर्ट, लाइसेंस निलंबन और वाहन नीलामी तक की होगी कार्रवाई

बिलासपुर, 24 जुलाई (वेदांत समाचार)। बिलासपुर यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले मामलों को न्यायालय भेजा जा रहा है। वहीं गंभीर और बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन, निरस्तीकरण और आवश्यकता पड़ने पर वाहन की नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में जारी इस पहल का उद्देश्य शहर में सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और समय पर चालान का भुगतान करने की अपील की है।

यातायात पुलिस के अनुसार वर्तमान में ई-चालान पोर्टल पर सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य जारी है। ऐसे में वाहन चालक NextGen eChallan (नेक्स्ट जेन ई-चालान) प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने चालान का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश पोर्टल या सर्वर में तकनीकी समस्या आती है तो वाहन चालक आईटीएमएस के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) भवन पहुंचकर यातायात अधिकारियों की सहायता से ऑनलाइन चालान शुल्क जमा कर सकते हैं।

पुलिस ने बताया कि किसी भी यातायात नियम के उल्लंघन के बाद 24 घंटे के भीतर वाहन चालक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उल्लंघन की जानकारी, मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराएं और चालान राशि का संदेश भेज दिया जाता है। इसके अलावा सात दिनों के भीतर पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से चालान की हार्ड कॉपी भी भेजी जाती है।

इसके बावजूद यदि वाहन चालक निर्धारित समय में चालान जमा नहीं करता है तो संबंधित प्रकरण न्यायालय को भेज दिया जाता है। ई-कोर्ट के माध्यम से लगभग एक महीने तक मामले की सुनवाई होती है और उसके बाद नियमित न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान संबंधित वाहन चालक को लगातार ऑनलाइन नोटिस भी भेजे जाते हैं।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन चालक न्यायालय के नोटिसों की भी अनदेखी करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वहीं जिन मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराएं लागू होती हैं और वाहन चालक बार-बार नोटिस के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, ऐसे मामलों में न्यायालय वाहन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी जारी कर सकता है।

यातायात पुलिस ने सभी लंबित ई-चालान वाले वाहन चालकों से अपील की है कि वे बिना देरी किए अपना चालान शुल्क जमा करें, ताकि उन्हें न्यायालय की आगामी कानूनी प्रक्रिया और अतिरिक्त परेशानी का सामना न करना पड़े।

साथ ही पुलिस ने आम नागरिकों से सड़क पर वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करने, ट्रैफिक अनुशासन बनाए रखने तथा महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और बीमार व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की भी अपील की है। पुलिस का कहना है कि नागरिकों के सहयोग से ही बिलासपुर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बेहतर यातायात व्यवस्था वाला शहर बनाया जा सकता है।