जांजगीर-चांपा,23 जुलाई 2025। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं अवैध अप्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। आदेश का पालन नहीं करने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्णय पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के प्रतिवेदन पर लिया गया है। उनके अनुरोध के बाद जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, जांजगीर-चांपा ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिले में कोई भी मकान मालिक किरायेदार रखने से पहले उसकी जानकारी संबंधित थाना या पुलिस चौकी में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए।
जारी आदेश के अनुसार मकान मालिकों को किरायेदार की पहचान का सत्यापन करने के साथ उसका नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक पहचान संबंधी दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा नए किरायेदार के आने अथवा पुराने किरायेदार के मकान छोड़ने की सूचना भी तत्काल संबंधित थाना या पुलिस चौकी को देनी होगी।
प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से जिले में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन आसान होगा, अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों की पहचान की जा सकेगी तथा अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को प्रभावी सहायता मिलेगी।
जांजगीर-चांपा पुलिस ने जिले के सभी मकान मालिकों और नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना बिना विलंब पुलिस को देने का आग्रह किया गया है, ताकि जिले में शांति, सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाई जा सके।



