बिलासपुर ,19 जुलाई । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी जगदीश प्रसाद चंद्रा निवासी राजकिशोर नगर बिलासपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया के आरोपी ने इसे मंडी इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपए मे बात किया तथा प्रार्थी से कुल 11 लाख रुपए आरोपी छोटू राम यादव के अलग-अलग खातों में जमा जमा करवा लिया और नौकरी नहीं लगने पर रकम वापस नहीं किया कि लिखित आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध 420,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया प्रकरण की विवेचना के दौरान पूर्व में आरोपी 02 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया प्रकरण में तीसरा आरोपी सतीश ठावड़े फरार था जिसे पुलिस टीम द्वारा रायपुर न्यू राजेंद्र नगर से पकड़ा गया पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा प्रार्थी से मंडी इंस्पेक्टर के नाम पर नौकरी लगवाने के नाम पर 11 लाख रुपए लेना स्वीकार किया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चंद्र प्रकाश गुप्ता निवासी राजकिशोर नगर ने थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी हेमंत पवार ने फूड इंस्पेक्टर की नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी से 25 लाख रुपए लेकर प्रार्थी को फर्जी नियुक्ति पत्र भेजकर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया है और फरार है की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया रिपोर्ट करने के बाद आरोपी लगातार फरार था जिसे पुलिस टीम के द्वारा रायपुर अवंति विहार से पकड़ा गया पूछताछ पर आरोपी ने प्रार्थी से फूड इंस्पेक्टर पद पर नौकरी लगवाने 25 लाख रुपए लेने का अपराध घटित करना स्वीकार किया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
नाम आरोपी
1- हेमंत पवार पिता अमृत पवार उम्र 39 वर्ष निवासी संस्कार विद्यालय के पास देशबंधु वार्ड 12 टिकारी जिला बैतूल मध्य प्रदेश हाल c-10 अवंती विहार अनमोल फ्लैट रायपुर
2- सतीश ठावड़े पिता स्व एस वी ठावड़े उम्र 60 वर्ष निवासी न्यू राजेंद्र नगर विजेता कंपलेक्स रायपुर को पकड़ा गया है
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