Bilaspur News :रतनपुर मामले में TI निलंबित, SDOP को नोटिस

बिलासपुर ,30 मई  रतनपुर में रेप पीड़िता की मां को आरोपी के रिश्तेदार बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने का अपराध दर्ज कर जेल भेजने के मामले में जांच रिपोर्ट मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन टीआई कृष्णकांत सिंह को निलंबित कर दिया है जबकि एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को कारण बताओ नोटिस दी गई है।

पुलिस ने बताया कि मामले में विभिन्न संगठनों के ज्ञापन और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव के नेतृत्व में संपूर्ण तथ्यों व घटनाक्रम की जांच के लिए एक टीम गठित की थी। जांच रिपोर्ट कल पुलिस अधीक्षक को सौप दी गई थी। अदालत में लगे जमानत आवेदन पर पुलिस प्रतिवेदन के साथ मामले के विवेचक ने एएसपी के जांच के बिंदुओं को भी शामिल किया था, जिसमें जमानत दिए जाने का पक्ष लिया गया।

पुलिस की तरफ से अभियोजन के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच में प्रार्थी के आरोपों में विरोधभास पाया गया है। पुलिस की तरफ से जमानत पर कोई आपत्ति होना नहीं बताया गया। मामला अभी कोर्ट में होने के कारण अभी जांच की डिटेल्स नहीं दी जा रही है।



जांच में कृष्णकांत सिंह, तत्कालीन टीआई रतनपुर की लापरवाही पाई गई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने उनको निलंबित कर दिया है। जांच आदेश के बाद ही सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया था।

पुलिस अधीक्षक ने पाया कि एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल एफआईआर दर्ज होने के उस समय थाने में उपस्थित थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं दी। इसलिए उनको बताओ नोटिस जारी किया गया है।