गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 12 मई । कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने कार्य के प्रति गंभीर अनियमितता बरतने पर पेंड्रारोड तहसील के पटवारी हल्का नंबर 1, 2 एवं अतिरिक्त प्रभार हल्का नंबर 19 के पटवारी रवि जोगी कुजुर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में कुजूर का मुख्यालय तहसील पेण्ड्रारोड में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
निलंबन आदेश में कहा गया है ग्राम कोटखर्रा स्थित बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि को हल्का पटवारी रवि जोगी कुजूर के द्वारा भूमि स्वामी हक में दर्ज किये जाने के संबंध में शिकायत की जांच तहसीलदार पेण्ड्रारोड से कराया गया। तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि ग्राम कोटखर्रा प.ह.नं. 02, रा.नि.मं. मेंदुका, तहसील पेण्ड्रारोड ख.नं. 684/3 रकबा 3.00 एकड़ एवं ख.नं. 684/2 रकबा 36.06 एकड़ तथा ख.नं. 715 रकवा 29.35 एकड़ भूमि मिसल अभिलेख वर्ष 1929-30 में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है।
हल्का पटवारी रवि जोगी कुजूर प.ह.न. 02 तहसील पेण्ड्रारोड के द्वारा इंदल प्रसाद पिता नंदलाल यादव के नाम पर भूमि हक में भूमि ख.नं. 684/3 में से रकबा 0.708 हे. (1.75 एकड़) तथा ख.नं. 715/6 रकबा 3.873 हे. (9.56 एकड़) बडे झाड़ के जंगल मद की भूमि को दर्ज कर दिया गया है।
इसी प्रकार ग्राम पिपरिया की भूमि खसरा नं 1/1/ठ रकवा 1.409 हे. जो मिशल अभिलेख में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है को अपने सहायक तोमर प्रसाद पिता वचन लाल जाति पनिका के नाम पर दर्ज किया गया है। ग्राम पड़खुरी में भूमि खसरा नं. 540/1/ट रकवा 1.012 है. एवं 540/1/ठ रकबा 1.295 हे भूमि मिशल अभिलेख में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है उक्त भूमि को अपने दूसरे सहायक के परिवार के नाम पर शामिल सरीक के रूप में उनके बसरा नंबर के भूमि में जोड़ कर भूमि स्वामी हक पर चढ़ा दिया गया है।
ग्राम खंता में भूमि खसरा नं. 54 रकबा 0.680 है, जो मिशल अभिलेख में घांस मद, खसरा नं. 102 रकबा 0.729 हे जंगल मद, खसरा नं. 103 रकबा 0.320 हे. पानी के नीचे मद, खसरा नं. 136 रकवा 0.409.हे. जंगल मद, खसरा नं. 213 रकबा 0.490 हे. घांस मद, खसरा नं. 286/2 रकबा 0.360 हे. घांस मद, खसरा नं. 326 रकबा 0.316 पानी के नीचे मद, खसरा नं. 327 रकबा 0.073 है. जंगल मद एवं खसरा नं. 328 रकबा 0.077 हे. जंगल मद में दर्ज है। जिसे शामिल सरीक पूर्णिमा वगैरह एवं अपने सहायक तोमरसिंह के नाम पर भूमि स्वामी हक के रूप में दर्ज कर बैंक ऋण लेकर बंधक रखा गया है। जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत की पुष्टि होती है।
अतः हल्का पटवारी रवि जोगी कुजूर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम- 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
[metaslider id="347522"]